अम्बिकापुर। 28 मार्च। जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में हुए बहुचर्चित भूमि घोटाले मामले में आज कलेक्टर न्यायालय ने शासकीय भूमि को हेरफेर कर उसका पट्टा बनाने और उसे बेचने के मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए भूमि की रजिस्ट्री शुन्य घोषित करते हुए भूमि को पुनः गौचर मद में करते हुए उसे शासन के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया। साथ ही कलेक्टर न्यायालय द्वारा इस मामले में जारी पुलिस कार्यवाही को आगे भी जारी रखने का निर्देश दिया है। विदित हो कि इस मामले में तत्कालीन नजूल तहसीलदार सहित दो आर आई व एक लिपिक पर अपराध दर्ज है।
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